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पेट्रोल-डीजल के निर्यात शुल्क की नई दरें जारी, घरेलू उत्पाद शुल्क में बदलाव नहीं

दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले शुल्क की नई दरें जारी की हैं। नई दरों के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 8.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगेगा। वहीं, ATF के निर्यात पर शुल्क 10.5 रुपये प्रति लीटर बरकरार रखा गया है।

सरकार के अनुसार, इन शुल्कों की समीक्षा हर दो सप्ताह में की जाती है। शुल्क की दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि में कच्चे तेल और संबंधित पेट्रोलियम उत्पादों की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय की जाती हैं।

नई दरों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर 2.5 रुपये प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) लगेगा, जबकि सड़क एवं अवसंरचना उपकर (RIC) शून्य रहेगा। डीजल के निर्यात पर 8.5 रुपये प्रति लीटर SAED और शून्य RIC निर्धारित किया गया है। ATF के निर्यात पर 10.5 रुपये प्रति लीटर SAED लागू रहेगा।

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत: सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए जारी किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी यह संशोधन निर्यात शुल्क से संबंधित है, घरेलू खपत के लिए लागू उत्पाद शुल्क की दरें पहले जैसी रहेंगी।

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