रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कबीरधाम जिले के तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने के बाद की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने की बात सामने आई है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है।
निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का मुख्यालय कबीरधाम जिला निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रखेंगे। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है।