रायपुर। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप 3Stumps के जरिए सट्टा संचालित करने के मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी और उसके सहयोगियों की करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। कुर्की की कार्रवाई के दायरे में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित जमीन, व्यावसायिक दुकान और बैंक में जमा धनराशि शामिल है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मध्य क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संगठित अपराध और अवैध आर्थिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के अंतर्गत न्यायालय में कुर्की का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने 16 अक्टूबर 2026 को विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में आदेश पारित किया।
कॉल सेंटर और बैंक खातों के जरिए चलाया जा रहा था सट्टा
पुलिस के मुताबिक, थाना गंज में दर्ज अपराध क्रमांक 110/2026 के तहत ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप 3Stumps के संचालन से जुड़े संगठित गिरोह का खुलासा 13 अप्रैल 2026 को किया गया था। एसीसीयू और थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया था।
जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों की मदद से कॉल सेंटर, विभिन्न मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करता था। सट्टे से प्राप्त रकम अलग-अलग लोगों के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी और फिर उसे अन्य खातों के माध्यम से अपने खातों में स्थानांतरित किया जाता था। इसके बदले सहयोगियों को कमीशन दिए जाने की बात भी सामने आई।
इस मामले में पुलिस अब तक मुख्य आरोपी सहित कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले करीब 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन भी जब्त किए गए थे।
इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश
पुलिस की वित्तीय जांच में आरोपियों की संपत्तियों और बैंक लेनदेन की पड़ताल के दौरान कई संपत्तियों की पहचान की गई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया।
आदेश के दायरे में शामिल संपत्तियां इस प्रकार हैं:
- कृषि भूमि: महासमुंद जिले के ग्राम अरंड में स्थित जमीन, जिसकी कीमत 1.78 लाख रुपये बताई गई है।
- भूखंड: रायपुर के देवपुरी में स्थित भूखंड, जिसका मूल्य 23 लाख रुपये है।
- भूखंड: जोरा पारा में स्थित भूखंड, जिसकी कीमत 2.50 लाख रुपये है।
- व्यावसायिक दुकान: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में स्थित दुकान, जिसका मूल्य 74 लाख रुपये बताया गया है।
- बैंक में जमा धनराशि: बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख रुपये की अंकित राशि।
संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू
न्यायालय के आदेश के पालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को संपत्तियों के हस्तांतरण तथा बैंक धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा, आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भी पत्र भेजे गए हैं।
पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। 3Stumps ऑनलाइन सट्टा प्रकरण में संपत्ति कुर्की का यह आदेश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।