बिलासपुर। थाना परिसर में हंगामा कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ सकरी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। वहीं, थाना परिसर में हंगामा करने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर माननीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर की रात प्रार्थी राकेश भार्गव (33 वर्ष), निवासी पुराना बाजार सकरी, अपने परिवार के साथ दुर्गा पंडाल देखने गया था। इसी दौरान सकरी स्थित दुर्गा पंडाल के पास किसी बात को लेकर राजेश देवांगन और महेश ध्रुव उर्फ करिया के साथ उसका विवाद हो गया। आरोप है कि शराब के नशे में दोनों आरोपियों ने प्रार्थी के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
घटना के बाद प्रार्थी पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने थाना सकरी पहुंचा था। इसी दौरान दोनों आरोपी भी अपने परिवार के साथ थाने पहुंच गए। पुलिस द्वारा आरोपियों को थाने में बैठाने की प्रक्रिया के दौरान प्रार्थी पक्ष ने आपसी सुलह कर ली और रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की बात कहकर थाने से जाने लगा। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किए जाने पर वे एक-दूसरे को पकड़कर थाना परिसर से बाहर चले गए।
इसके बाद 17 अक्टूबर को प्रार्थी राकेश भार्गव ने अपने साथ हुई मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर थाना सकरी में अपराध क्रमांक 967/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
मामले में दोनों आरोपियों को थाना बुलाया गया था। इस दौरान प्रार्थी को देखकर आरोपी कथित तौर पर उत्तेजित हो गए और थाना परिसर में हंगामा करने लगे। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सकरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170, 126 एवं 135(3) के तहत दोनों को गिरफ्तार कर माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। गिरफ्तार आरोपी में राजेश देवांगन और महेश ध्रुव उर्फ करिया शामिल है।