मुंगेली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में फास्टरपुर पुलिस को नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दैहिक शोषण के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने मामले के आरोपी आकाश पाटले (21) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, 9 जून 2025 को पीड़िता की मां ने चौकी डिंडौरी, थाना चिल्फी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर उसके कब्जे से भगा ले गया है। मामले में अपराध क्रमांक 74/2025 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली प्रशांत शुक्ला और एसडीओपी लोरमी माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 सितंबर 2026 को आरोपी आकाश पाटले को हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने के बाद मामले में धारा 87, 64(2) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई।पुलिस ने पीड़िता और आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद आरोपी आकाश पाटले पिता राजेंद्र पाटले, निवासी नवागांव दयाली को विधिवत गिरफ्तार किया। 6 सितंबर को उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।