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दुर्ग में धारदार हथियार से जानलेवा हमला, कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा

दुर्ग। ग्राम करंजा भिलाई के बाजार चौक के पास युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने आरोपी अमित दास मानिकपुरी और मोहन धीमर उर्फ मोन्टू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 सहपठित धारा 3(5) के तहत दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 296 के तहत भी दोनों को 1-1 माह के साधारण कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मामला 30 जून 2025 की रात करीब 11 बजे का है। ग्राम करंजा भिलाई के बाजार चौक के पास आशीष ठाकुर का आरोपियों से विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान आरोपियों ने आशीष के साथ गाली-गलौज की और धारदार वस्तु से उसकी पीठ तथा कमर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला कर दिया। हमले में उसकी हालत गंभीर हो गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलगांव पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में अपराध क्रमांक 247/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।

पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों एवं संबंधित गवाहों के बयान, चिकित्सकीय दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। इन साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा पेश किए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण की विवेचना निरीक्षक प्रकाशकांत द्वारा की गई। वहीं न्यायालय में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने प्रभावी पैरवी की। दुर्ग पुलिस के अनुसार समयबद्ध विवेचना और साक्ष्यों के प्रभावी संकलन के चलते मामले में दोषसिद्धि संभव हुई। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लें। किसी भी हिंसक या आपराधिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

गिरफ़्तार आरोपी-

1 . अमित दास मानिकपुरी उर्फ़ गोपाल दास पिता केशव दास मानिकपुरी उम्र 19 वर्ष साकिन ग्राम करंजा भिलाई, बाजार चौक, बस्ती पारा, वार्ड नम्बर 14, चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव जिला दुर्ग।

2 . मोहन ढीमर उर्फ़ मोंटू पिता स्व. मनहरण ढीमर उम्र 24 वर्ष साकिन वार्ड नम्बर 13, करंजा बस्ती, कलार पारा, ग्राम करंजा भिलाई, चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव जिला दुर्ग।

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