रायपुर। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरंग क्षेत्र में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें शराब दुकान से जुड़े कर्मचारी ही शराब की अवैध बिक्री और परिवहन में शामिल पाए गए। पुलिस ने आर्टिका कार से 160 पाव देशी मसाला शराब बरामद कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में शराब दुकान का सुपरवाइजर, सेल्समेन और मल्टी वर्कर शामिल हैं। एक सरकारी शिक्षक की गिरफ्तारी भी हुई है।
पुलिस के मुताबिक, जब्त शराब की मात्रा 28.800 बल्क लीटर है, जिसकी कीमत करीब 16 हजार रुपये बताई गई है। शराब परिवहन में इस्तेमाल आर्टिका कार की कीमत करीब 8 लाख रुपये है। शराब और वाहन समेत पुलिस ने कुल 8.16 लाख रुपये का माल जब्त किया है।

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी, कार से निकली शराब
आरंग पुलिस की टीम 14 सितंबर को क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गुल्लू स्थित शराब दुकान से बड़ी मात्रा में शराब लेकर एक सफेद आर्टिका कार क्रमांक CG 04 QB 5200 रानीसागर की तरफ जा रही है।सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रानीसागर गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध कार वहां पहुंची, जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली। कार में चालक समेत छह लोग सवार थे। तलाशी के दौरान 160 पाव देशी मसाला शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने शराब को अवैध रूप से बिक्री के लिए ले जाने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
शराब दुकान के अंदर से बाहर तक जुड़ा था नेटवर्क
इस कार्रवाई का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में गुल्लू शराब दुकान का सुपरवाइजर उबारन दास पुरेना, मल्टी वर्कर सुरेश बांधे और सेल्समेन राजेश काटले शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, सरकारी शराब दुकान से जुड़े कर्मचारी ही शराब को अवैध तरीके से बाहर ले जाकर बेचने के नेटवर्क में शामिल थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित अवैध कारोबार में और कितने लोग जुड़े हुए हैं और शराब की सप्लाई कहां-कहां की जाती थी।
सरकारी शिक्षक समेत ये 7 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें उबारन दास पुरेना (34) — गुल्लू शराब दुकान का सुपरवाइजर, सुरेश बांधे (36) — शराब दुकान का मल्टी वर्कर, तिरीत राम बांधे (45) — अमोदी में शिक्षक, भरत रात्रे (38) — वाहन चालक, दिलीप कुमार कुर्रे (50), भागवत बारले (38) और राजेश काटले (31) — गुल्लू शराब दुकान का सेल्समेन शामिल है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शराब परिवहन में इस्तेमाल आर्टिका कार समेत बरामद सामान को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।थाना प्रभारी नरेश साहू के मुताबिक, सरकारी शराब दुकान से जुड़े कर्मचारियों के अवैध शराब कारोबार में शामिल होने की जानकारी गंभीर है। मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।