रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में कार्यरत पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एवं डेंटल रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
सरकार के इस फैसले से पीजी मेडिकल और पीजी डेंटल रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड में समानता स्थापित होगी। अब दोनों वर्गों के रेजिडेंट डॉक्टरों को समान आधार पर स्टाइपेंड दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
इस निर्णय से सरकारी डेंटल कॉलेजों में कार्यरत पीजी डेंटल रेजिडेंट डॉक्टरों को विशेष राहत मिलेगी। सरकार के अनुसार, स्टाइपेंड में समानता से रेजिडेंट डॉक्टरों को प्रोत्साहन मिलेगा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ स्टाइपेंड 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा।