बिलासपुर। चकरभाठा थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी कर उसके स्क्रीन लॉक को तोड़ने और आधार की जानकारी के जरिए फोन-पे व पेटीएम जैसे UPI ऐप को रिसेट कर बैंक खातों से रकम निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी सूरज सतनामी ने 25 सितंबर 2026 को थाना चकरभाठा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 8 सितंबर की रात करीब 11 बजे तेज बारिश के कारण वह इंडियन कॉफी हाउस चकरभाठा के पास रुका था। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर गया। होश आने पर वह सिम्स अस्पताल में भर्ती मिला, जबकि उसका दोस्त वहां मौजूद नहीं था।
साथ ही उसके और उसकी मां के बैंक खातों से लिंक मोबाइल फोन भी गायब था।घर पहुंचने के बाद तबीयत खराब होने के कारण उसने दो-तीन दिन बाद नया सिम लेकर मोबाइल में लगाया। इसके बाद UPI ट्रांजेक्शन के मैसेज देखकर उसके होश उड़ गए। उसके और उसकी मां के बैंक खातों से 2 लाख 84 हजार रुपये निकाले जा चुके थे।मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चकरभाठा पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले। गवाहों के बयान और बैंकिंग लेनदेन से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर चार लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपियों ने संगठित तरीके से वारदात करना स्वीकार किया। आरोपियों ने मदद करने के बहाने प्रार्थी और उसके दोस्त के मोबाइल चोरी किए। इसके बाद मोबाइल का स्क्रीन लॉक खोलकर गैलरी में मौजूद आधार कार्ड की फोटो से आधार नंबर हासिल किया। इसी जानकारी का इस्तेमाल कर फोन-पे, पेटीएम आदि UPI सेवाओं को रीसेट किया गया और बैंक खातों से रकम निकाली गई।
पुलिस के मुताबिक चोरी की रकम का एक हिस्सा आरोपी गौरीशंकर सहित अन्य आरोपियों के खातों में ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग आईडी क्रीकबेट में भी रकम डाली गई। आरोपियों ने चोरी के पैसों से कपड़े खरीदे तथा खाने-पीने और कार से घूमने में भी रकम खर्च की।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन, एक पावर बैंक, चोरी के पैसों से खरीदे गए कपड़े और 15 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 75 हजार रुपये बताई गई है।
गिरफ्तार आरोपीविवेक वर्मा, करन नायक, गौरी शंकर साहू उर्फ लालू, गगन उर्फ शिबू साहू
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 564/2026 के तहत धारा 303(2), 318(4), 238, 112, 3(5) BNS तथा 66(C), 66(D) IT Act के तहत कार्रवाई की है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।