पिता की हत्या मामले में बेटे को उम्रकैद, दुर्ग कोर्ट का फैसला

दुर्ग। पिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय पाटन ने आरोपी डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उतई थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर 2025 को पिता पर प्राणघातक हमला किए जाने के मामले में अपराध क्रमांक 428/2025 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव ने की। विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य संकलित कर वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई और 22 दिसंबर 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय, पाटन, जिला दुर्ग में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी डोमन लाल यदु को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

आरोपी ग्राम गाड़ाडीह चौक, थाना उतई, जिला दुर्ग का निवासी है। पुलिस के अनुसार, मामले में साक्ष्य संकलन, समय पर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने और अभियोजन की प्रभावी पैरवी ने न्यायालयीन विचारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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