रायपुर। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने अपर आयुक्त आबकारी आशीष श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। शासन ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद की है। इस संबंध में आज आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2024 में आशीष श्रीवास्तव के विरुद्ध विवेचना के बाद अभियोग पत्र तैयार किया गया। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय दंड विधान की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
शासन के आदेश में उल्लेख है कि मामले में प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध पाए जाने के आधार पर 13 अक्टूबर 2026 को अभियोग पत्र तैयार किया गया, जिसे 14 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में प्रस्तुत किया गया।
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत आशीष श्रीवास्तव को 14 अक्टूबर 2026 से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।