बिलासपुर। जिले में कोर्ट से दोषी करार दिए गए एक उच्च वर्ग शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। शिक्षक विवेक गुप्ता शासकीय प्राथमिक शाला बेलमुंडी, विकासखंड तखतपुर में पदस्थ थे।
जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र और कोर्ट के निर्णय के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तखतपुर की अदालत ने प्रकरण क्रमांक 269/2018 में 26 सितंबर 2026 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 323 के तहत विवेक गुप्ता को दोषसिद्ध किया था। न्यायालय ने धारा 354 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोर्ट द्वारा जारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत संबंधित अवधि को न्यायिक अभिरक्षा में बिताया गया समय माना गया है।
सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी
संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों और संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए विवेक गुप्ता को आज से सेवा से पदच्युत (Dismissal of Service) करने का आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह तत्काल प्रभावशील होगा।