धमतरी। रबी वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के बीमा हेतु अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कर दी गई है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से गेहूं (सिंचित/असिंचित), चना, राई-सरसों एवं अलसी को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित है।
फसल बीमा से किसानों को ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की भरपाई का मजबूत सुरक्षा कवच मिलता है। कृषि विभाग द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। उप संचालक कृषि ने सभी किसानों से अधिक से अधिक फसल बीमा कराने का आग्रह किया है, ताकि फसल क्षति की स्थिति में उन्हें उचित मुआवजा प्राप्त हो सके। बीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के मैदानी अमले, संबंधित बैंक शाखाओं एवं बीमा कंपनी के अधिकृत अभिकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं।
जारी अधिसूचना के अनुसार प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम दर इस प्रकार है-
. गेहूं सिंचित : ₹585
. गेहूं असिंचित : ₹420
. चना : ₹600
.राईदृसरसों : ₹420
. अलसी : ₹285
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