मंदिर में प्रेमिका से और गांव में समाज की लड़की से चुपचाप कर लिया शादी, रेप केस में युवक गिरफ्तार

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में महिलाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला सक्ती के ग्राम ओडेकेरा निवासी 27 वर्षीय तरूण कुमार कर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपी के विरुद्ध थाना घरघोड़ा क्षेत्र की 27 वर्षीय युवती ने 20 अगस्त 2026 को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल आरोपी की पतासाजी शुरू की गई। पीड़िता ने महिला पुलिस अधिकारी को बताया कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से तरूण कर्ष पिता रोहित लाल कर्ष निवासी ग्राम ओडेकेरा, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच लगातार मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। इसी दौरान तरूण ने युवती से प्रेम का इजहार करते हुए उससे शादी करने की इच्छा जताई। पीड़िता के अनुसार सितंबर 2024 में आरोपी उसे एक होटल में ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी उसके किराये के मकान में भी आता-जाता रहा और लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।

पीड़िता ने बताया कि दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी और वह आरोपी से सामाजिक रूप से शादी करने के लिए लगातार कहती रही। अप्रैल 2026 में आरोपी ने शादी करने का आश्वासन भी दिया था। जनवरी 2026 में आरोपी करीब एक सप्ताह तक उसके साथ रहा। पीड़िता के अनुसार 18 मार्च 2026 को तरूण अपने पिता, दोस्त एवं जीजा के साथ उसके घर रिश्ता लेकर आया था और नवंबर माह में शादी करने की बात कही थी। इसके कुछ दिनों बाद आरोपी ने फोन कर बताया कि वह नौकरी करने रायपुर चला गया है। बाद में उसने बिलासपुर में रहने तथा काम के लिए बाहर जाने की बात कही। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा पैसों की जरूरत बताने पर उसने अलग-अलग समय में करीब 2.50 लाख रुपये भी दिए थे। इसके बाद आरोपी ने चंडीगढ़ से आगे काम करने जाने की बात कहते हुए बातचीत कम कर दी।

पीड़िता के मुताबिक 17 अगस्त 2026 को उसे जानकारी मिली कि तरूण ने किसी अन्य युवती से शादी कर ली है। इस पर उसने आरोपी को फोन कर शादी के संबंध में पूछा तो आरोपी ने शादी करने की बात स्वीकार करते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया तथा उसके पैसे वापस नहीं करने की बात कही और जो करना है कर लेने की धमकी दी।

इसके बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता से सलाह-मशविरा कर 20 अगस्त 2026 को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई महिला थाना में अपराध क्रमांक 74/2026 धारा 69,351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद किया गया।

रिपोर्ट दर्ज होते ही महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया तथा एसएसपी

शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी शुरू की। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तरूण कुमार कर्ष पिता रोहित लाल कर्ष, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम ओडेकेरा, वार्ड नंबर 10, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) को हिरासत में लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *