रायपुर। तमिलनाडु के कोयम्बुतूर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर ₹5 करोड़ की मांग करने तथा मांग पूरी नहीं करने पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में तमिलनाडु के आर.एस. पुरम थाने में जीरो नंबर अपराध दर्ज होने के बाद केस रायपुर के खम्हारडीह थाना पहुंचा है।
शिकायत के अनुसार, मुकेश संचेती का करीब 17 वर्ष पहले सिया संचेती से विवाह हुआ था। दोनों के दो बच्चे हैं, जिनमें बेटे की उम्र 15 वर्ष और बेटी की उम्र 10 वर्ष बताई गई है। मुकेश संचेती ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 को रायपुर फैमिली कोर्ट में तलाक संबंधी याचिका की सुनवाई थी।
आरोप है कि सुनवाई के दौरान उसकी पत्नी ने ₹5 करोड़ और गुजारा भत्ता की मांग की। इसी दौरान उसके साले अंकित गोल्छा ने कथित तौर पर धमकी दी कि यदि मांग के अनुसार नोटरीकृत हलफनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे रायपुर से सुरक्षित जाने नहीं दिया जाएगा और उसकी हत्या कर टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएंगे।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मुकेश के साढ़ू भूरूमल कोटडिया ने भी गाली-गलौज करते हुए ₹5 करोड़ नहीं देने पर हत्या कर दफनाने की धमकी दी। इसके अगले दिन 28 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 3:17 बजे मुकेश के दूसरे साले अमित गोल्छा द्वारा फोन कर कथित रूप से धमकी देने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार, फोन पर उसे ₹5 करोड़ नहीं देने पर जान से मारने और टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी दी गई तथा कोयम्बुतूर में अपने लोगों के होने की बात कही गई।
इस मामले में मुकेश संचेती की शिकायत पर थाना आर.एस. पुरम, जिला कोयम्बुतूर, तमिलनाडु में जीरो नंबर अपराध क्रमांक 259/2026 दर्ज किया गया है। मामले में BNS की धारा 308(4) और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई है। इसके बाद प्रकरण रायपुर के खम्हारडीह थाने को प्राप्त हुआ है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।