बलौदाबाजार। सरकारी समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने के मामले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक ए.एल. बांधे को निलंबित कर दिया गया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
मंत्रालय नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को भेजे गए ज्ञापन के आधार पर की गई है। समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित अनुचित व्यवहार और अशोभनीय भाषा के प्रयोग को शासन ने गंभीरता से लिया।
शासन ने संबंधित आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई के जरिए शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा के दौरान निर्धारित आचरण नियमों तथा प्रशासनिक मर्यादा का पालन करने का संदेश दिया गया है।