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फर्जी राजनेत्री गिरफ्तार, राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने 82 लाख की ठगी, ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ बिलासपुर का नेता

बिलासपुर। सरकंडा पुलिस ने राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने और पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का झांसा देकर 82 लाख 63 हजार 194 रुपये की ठगी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पार्टी फंड और कागजी प्रक्रिया के नाम पर प्रार्थी और उसके परिचितों के खातों से रकम मंगवाई तथा नगद राशि भी ली। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, श्री विहार, सरकंडा निवासी चेतन आनंद दुबे की साल 2025 में फेसबुक के माध्यम से निखत परवीन शाबरी उर्फ निकहत शाबरी उर्फ निक्की, निवासी खोंगापानी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से पहचान हुई थी। आरोपी महिला ने खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं से करीबी संपर्क होने का दावा किया था।

बताया गया कि जमीन विवाद को सुलझाने के नाम पर आरोपी ने पहले प्रार्थी का विश्वास जीता। इसके बाद उसकी बेरोजगारी और राजनीति में रुचि का फायदा उठाते हुए राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने तथा पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का भरोसा दिया गया। इसके लिए पार्टी फंड और दस्तावेजी प्रक्रिया के नाम पर रकम की मांग की गई।

पुलिस के मुताबिक प्रार्थी के अलावा उसके दोस्तों सतीश अग्रहरी, अंकित पाण्डेय और डॉ. गायत्री गुप्ता के खातों के माध्यम से तथा नगद मिलाकर कुल 82,63,194 रुपये लिए गए। बाद में जब प्रार्थी ने रकम वापस मांगी और पद दिलाने के संबंध में जानकारी चाही तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे धमकाया और महिला संबंधी झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से पकड़ी गई आरोपी

शिकायत के आधार पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1376/2026, धारा 318(4) एवं 119(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के झगराखांड और खोंगापानी क्षेत्र में भेजा गया। स्थानीय पुलिस और गवाहों की मदद से पुलिस ने आरोपी निखत परवीन शाबरी को उसके निवास स्थान से अभिरक्षा में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसके कब्जे से मोबाइल फोन, आधार कार्ड तथा प्रार्थी के दस्तावेज और बायोडाटा जब्त किए गए हैं।

जांच के दौरान आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद प्रकरण में धारा 119(1) बीएनएस भी जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पहले भी दर्ज हैं कई मामले

पुलिस के अनुसार आरोपी महिला के खिलाफ पूर्व में भी कई थानों में मामले दर्ज हैं। इनमें झगराखांड थाने में साल 2023 के मारपीट/विवाद, वसूली- ब्लैकमेलिंग और जुआ प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं। वहीं रायपुर के सिविल लाइन थाने में वर्ष 2021 में धारा 384 भादवि के तहत मामला दर्ज होना बताया गया है।

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