रायगढ़। एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर अभ्यिान संवेदना के तहत पुसौर थाना क्षेत्र से लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग बालिका की पतासाजी एवं सकुशल दस्तयाबी में पुसौर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
बालिका के जम्मू में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम को जम्मू रवाना किया गया था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बालिका एवं संदेही युवक जम्मू से वापस सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र में लौट आए हैं। सूचना पर पुसौर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बिलाईगढ़ स्थित संदेही युवक के घर दबिश दी, जहां से गुम बालिका को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया। वहीं, बालिका को अपने साथ भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 18 फरवरी 2026 को 16 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों द्वारा आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी बालिका का पता नहीं चलने पर दिनांक 22 फरवरी 2026 को थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40/2026, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा बालिका के परिजनों एवं सहेलियों से पूछताछ कर लगातार पतासाजी की गई। पूछताछ एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बालिका के संदेही युवक के साथ जम्मू में होने की जानकारी सामने आई। बालिका एवं संदेही युवक की पतासाजी के लिए एसआई कुंदन लाल गौर के नेतृत्व में पुसौर पुलिस की टीम जम्मू रवाना की गई।
इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बालिका एवं संदेही युवक जम्मू से वापस सारंगढ़ -बिलाईगढ़ क्षेत्र में आ चुके हैं। सूचना पर तत्काल टीआई हर्षवर्धन सिंह बैस ने थाना की टीम और बालिका के घरवालों के साथ जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ रवाना हुई और संदेही युवक के ठिकाने पर दबिश दी। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर अपने संरक्षण में लिया तथा आरोपी एवं बालिका को थाना पुसौर लाया गया।
बालिका का महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन कराया गया। बालिका ने बताया कि आरोपी युवक उसे शादी का प्रलोभन देकर जम्मू ले गया था, जहां मजदूरी करते थे ।
बालिका के कथन, मेडिकल रिपोर्ट एवं विवेचना में आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 64(2)(एम) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। मामले में आरोपी आयुष केंवट पिता सीता शरण केंवट, उम्र 22 वर्ष, थाना बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।