बलौदाबाजार। आम जनता के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा के दिशा-निर्देशानुसार जिलेभर में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत अमानक पाए जाने पर तीन प्रमुख खाद्य पदार्थों के विशिष्ट बैच के विक्रय एवं वितरण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
प्रयोगशाला जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3) (ख) के तहत यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। विबा एगलेस मायोनिस बैच क्रमांक K182 में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने के कारण इसे असुरक्षित घोषित किया गया है। सांवरिया पोहा बैच क्रमांक 2 में सूक्ष्म काले कण, धूल-मिट्टी और जीवित कीड़े पाए जाने के कारण इसे प्रतिबंधित किया गया है। जैन चुस्की चाय बैच क्रमांक CH 653 में कीटनाशक अवशेष की मात्रा अनुमत सीमा से 18 गुना अधिक पाए जाने के कारण असुरक्षित घोषित किया गया है।
इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने और मानकों की अनदेखी करने पर रुद्रा पानी पाउच फैक्ट्री पर कुल 70000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विकासखंड-कसडोल के ग्राम छतवन स्थित ‘साहू किराना’ दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर अवसान तिथि पश्चात वाले खाद्य पदार्थ पाए जाने और बिना वैध लाइसेंस,पंजीकरण के व्यवसाय संचालित करने पर दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया तथा धारा 55 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
जिले के सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रभावित बैच के खाद्य पदार्थों का विक्रय व वितरण तुरंत बंद करें तथा फूड रिकॉल रेगुलेशन, 2017 के तहत बाजार से स्टॉक वापस (रिकॉल) लेने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।