रायगढ़। जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में लैलूंगा पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियान संवेदना के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाना लैलूंगा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी लगभग 17 वर्षीय बेटी फरवरी 2025 में गांव के जंगल में बैल चराने गई थी। दोपहर करीब 12 बजे घर लौटने पर वह रोने लगी। पूछताछ करने पर उसने बताया कि पास के गांव के रहने वाले संजय यादव ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए हैं। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता को शादी कर पत्नी बनाकर रखने का वादा किया था। आरोप है कि पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद वह उसे अपने साथ ले गया और करीब छह महीने तक अपने साथ रखकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। परिजनों द्वारा समझाइश दिए जाने के बावजूद आरोपी नहीं माना।
जन्म प्रमाण पत्र और मेडिकल जांच के आधार पर जांच
पीड़िता की मां की शिकायत पर लैलूंगा पुलिस ने अपराध क्रमांक 329/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता की उम्र के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र जब्त किया और उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के बाद प्रथम दृष्टया अपराध से संबंधित साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
अभियान संवेदना के तहत कार्रवाई
रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में महिला एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए अभियान संवेदना चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत लैलूंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय यादव (19 वर्ष) को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।