रायपुर। ईद के अवसर पर आयोजित जुलूस के दौरान एवं जुलूस समाप्ति के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना गोलबाजार पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग एवं निगरानी की जा रही थी। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने तथा विवाद एवं हुज्जतबाजी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई।
26.08.2026 को जवाहर मार्केट के सामने विवाद एवं झगड़े की सूचना पर थाना गोलबाजार पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर जांच के दौरान चुन्नम लाल साहू एवं सुनील निर्मलकर द्वारा डीजे एवं लाइट का संचालन किया जाना पाया गया।डीजे का संचालन निर्धारित नियमों के विपरीत किया जा रहा था। जुलूस समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। उक्त संबंध में समझाइश देने पर दोनों आरोपी हुज्जतबाजी करते हुए विवाद एवं मारपीट पर आमादा हो गए।
मामले में पुलिस द्वारा डीजे वाहन को जब्त कर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 3 एवं 5 के तहत पृथक कार्रवाई की गई। साथ ही शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए दोनों के विरुद्ध धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।इस प्रकरण में चुन्नम लाल साहू, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम देवादा, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव तथा सुनील निर्मलकर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम बैगाटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली, मध्य जोन कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया।
विवाद एवं मारपीट पर आमादा युवक पर भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
एक अन्य घटना में 26.08.2026 को बरखा कलेक्शन के सामने मालवीय रोड पर विवाद, लड़ाई-झगड़े एवं हुज्जतबाजी की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान शेख फैजान, उम्र 21 वर्ष, निवासी राजातालाब, नूरानी चौक, थाना सिविल लाइन, रायपुर द्वारा आम आने-जाने वाले लोगों से गाली-गलौज करना पाया गया।स्थानीय लोगों द्वारा उसे ऐसा करने से मना करने पर वह अत्यधिक उत्तेजित होकर मारपीट पर आमादा हो गया। पुलिस टीम द्वारा उसे समझाइश देने का प्रयास किया गया, किंतु उसके कृत्य से शांति भंग होने एवं संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना को देखते हुए मौके पर ही उसे गिरफ्तार किया गया।
उसके दो अन्य साथी जो नाबालिग थे उन्हें परिजनों को बुलाकर समझाइश के बाद छोड़ा गया।शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली मध्य जोन कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।