दिल्ली। UPI और RuPay डेबिट कार्ड से भुगतान करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने शुल्क को लेकर महत्वपूर्ण नियम स्पष्ट किए हैं। सरकार के मुताबिक UPI और RuPay से ₹2,000 तक के लेनदेन या भुगतान पर ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। सरकारी राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रदाता UPI अथवा RuPay के माध्यम से ₹2,000 तक का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का शुल्क नहीं लगा सकता।
वित्त मंत्रालय ने नियम किए स्पष्ट
वित्त मंत्रालय ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करना और डिजिटल भुगतान व्यवस्था में ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क से सुरक्षा देना है।
नए प्रावधान से छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर रोजमर्रा की खरीदारी और छोटे भुगतान के लिए UPI या RuPay डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इन माध्यमों से ₹2,000 तक के भुगतान पर शुल्क नहीं देना होगा। सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा पर भी जोर दे रही है। बैंकों और पेमेंट सिस्टम प्रदाताओं के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
