भिलाई। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र और कूटरचित हस्ताक्षर के आधार पर दुकान बेचकर 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संजय चौहान (47 वर्ष), निवासी शास्त्री नगर, भिलाई के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी साजिद खान ने थाना सुपेला में शिकायत दर्ज कराई थी कि संजय चौहान ने अपने भाई अजय चौहान के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार किया और अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कूटरचित हस्ताक्षर कर चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 और 111 का विक्रय कर दिया। इस सौदे के एवज में आरोपी ने प्रार्थी से नगद और बैंक के माध्यम से अलग-अलग किश्तों में कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए।
दुकानों की खरीदी-बिक्री पर रोक का मामला भी आया सामने
शिकायत और दस्तावेजों की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संबंधित दुकानों के क्रय-विक्रय पर 8 मार्च को बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने संबंधी तथ्य अभिलेखों में दर्ज था। दुकानों की बिक्री के लिए अजय चौहान का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होने से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई।
पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया फर्जी लेटरपैड और कूटरचित हस्ताक्षर के आधार पर दुकान बेचकर रकम प्राप्त करने का मामला सामने आने पर अपराध क्रमांक 1601/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 468 में अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।