आमाघाट में अफीम की खेती का भंडाफोड़

रायगढ़। तमनार के आमाघाट में अफीम की खेती मामले में तमनार पुलिस ने आरोपी मार्शल संगा निवासी खूंटी झारखण्ड हाल मुकाम ग्राम आमाघाट थाना तमनार के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

जानकारी के अनुसार 19-20 मार्च की रात्रि तमनार पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम आमाघाट खर्राघाट भैर नाला किनारे में स्थित भूमि पर मार्शल संगा निवासी ग्राम हड़म बनम थाना खूंटी जिला खूंटी झारखण्ड हाल मुकाम ग्राम आमाघाट थाना तमनार के द्वारा अवैध अफीम की खेती किया गया है । सूचना पर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रशांत राव द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबीर सूचना से अवगत कराया गय।

एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा ANTF (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) को कार्यवाही हेतु निर्देशित कर थाना प्रभारी पूंजीपथरा, लैलूंगा को भी स्टाफ के साथ मौके पर रवाना किया गया, पुलिस टीम द्वारा कल को ही ग्राम आमाघाट जाकर रेड कार्यवाही किया गया, रेड कार्यवाही के दौरान खेत में काम करने वाले दो व्यक्ति मौके से फरार हो गये, एक व्यक्ति मिला जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम मार्शल संगा पिता मिखएल संगा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम हड़म बनम थाना खूंटी जिला खूंटी झारखण्ड हाल मुकाम आमाघाट थाना तमनार जिला रायगढ़ छ०ग० का रहने वाला बताया, मौके पर दो खेतों में अफीम का फसल लगा हुआ मिला। मार्शल संगा से पूछताछ करने पर उसने बताया कि इस खेती के संबंध में उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है तथा उसके साथ जिला खूंटी झारखण्ड के रहने वाले इमानवेल भेंगरा व सीप्रियन भेंगरा को अपने साथ लेकर आया था और उन लोगों के मदद से अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहे थे। रेड कार्यवाही के पश्चात् मौके पर आबकारी के टीम, एफएसएल की टीम, कृषि विभाग की टीम एवं राजस्व विभाग की टीम को मौके पर उपस्थित हेतु बताने पर सभी अधिकारी कर्मचारी मौके पर उपस्थित आये, एफएसएल की टीम के द्वारा परीक्षण कर फसल के पौधे को अफीम होना बताया गया। राजस्व विभाग की टीम के द्वारा फसल लगे जमीन के संबंध में जानकारी लिया गया जिनके द्वारा बताया गया उपरोक्त जमीन 05 खसरा में विभाजित है, (1) 462/3 विराज, प्रवीण, उर्मिला, सुलोचना (2) 462/2 केलो परियोजना (3) 462/1 महंत पिता चमरा, अश्विनी (4) 462/4 दयानंद पिता धरमदेव एवं (5) 462/5 हेमंत कुमार पिता धरमदेव के नाम से अंकित जमीन है। मौके पर अफीम पौधे 60,326 नग एवं वजन 2877 किलोग्राम का होना पाया गया। पूछताछ के दौरान मार्शल संगा ने अपने मेमोरण्डम कथन में फसल से निकाले गये अफीम को छुपाकर अपने घर में रखना बताया, जिसके आधार पर उसके निवास (ससुराल) आमाघाट में जाकर चेक किया गया, तब इसके द्वारा एक पॉलिथीन में अफीम निकालकर पेश किया जिसका वजन 3.02 किलोग्राम (कीमत 15 लाख 10 हजार रूपये) होना पाया गया जिसे मामले में जप्त किया गया है। मामले में *आरोपी मार्शल संगा, इमानवेल भेंगरा व सीप्रियन भेंगरा के विरूद्ध अपराध कमांक 59/2026 धारा 8 (बी), 18 एनडीपीएस एक्ट* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फरार आरोपियों के पतासाजी के लिये पुलिस टीमें दबिश दिया जा रहा है।

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