अधिकारी की पत्नी के साथ रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा हुई

रायपुर। जिले में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की शिक्षिका पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी बालकृष्ण जांगड़े पर 1 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

अभियोजन के अनुसार, बालकृष्ण जांगड़े और उसकी पत्नी अंजना जांगड़े मूल रूप से बेमेतरा के रहने वाले हैं और पिरदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे। घटना 15 मार्च 2021 की है। उस समय पीड़िता शिक्षिका अपने 12 और 4 वर्ष के दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थीं। उनके पति सुबह करीब 10 बजे कार्यालय चले गए थे। दोपहर करीब 12:45 बजे पीड़िता ने अपने पति को फोन कर बताया कि घर में दो लोग घुस आए हैं और चाकू से हमला किया है। सूचना मिलने पर पति तुरंत घर पहुंचे। वहां उनकी पत्नी घायल अवस्था में मिलीं और शरीर पर चोट के निशान थे।

पीड़िता ने अदालत में दिए बयान में बताया कि आरोपी ने खुद को उसके पति का दोस्त बताया था। वह शादी का कार्ड देने के बहाने घर में दाखिल हुआ और बातचीत के दौरान पति का परिचित होने का भरोसा दिलाया। इसके बाद उसने चाकू की नोक पर पीड़िता को बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान दोनों बच्चे भी घर में मौजूद थे।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान समेत अन्य साक्ष्य अदालत के सामने रखे। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विजयश्री बिसेन ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बालकृष्ण जांगड़े को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 1 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

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