कातिल पत्नी, बेटा, साली और साला को उम्रकैद की सजा
रायगढ़। खरसिया तहसील के ग्राम कोठीकुंडा में हुए बहुचर्चित तिहारू साहू हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश खरसिया श्वेता श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹2-₹2 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 7 जुलाई 2025 का है।…