हाफ मर्डर के आरोपी प्रधान पाठक को सरकार ने नौकरी से निकाला

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में आपराधिक मामले में दोषसिद्ध सरकारी स्कूल के प्रधान पाठक विजय कुमार यादव को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। विजय कुमार यादव विकासखंड उदयपुर के शासकीय प्राथमिक शाला पेण्डरखी में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थे।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विजय कुमार यादव के खिलाफ मणीपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध था। इस मामले में अंबिकापुर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 148, धारा 323/149 के चार मामलों और धारा 307/149 के तहत दोषसिद्ध ठहराया था। उन्हें अधिकतम पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया था। आदेश में बताया गया है कि विजय कुमार यादव 3 जनवरी से 9 अक्टूबर तक केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा भुगतने के लिए निरुद्ध रहे।

जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार, संबंधित कर्मचारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। दोषसिद्धि के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक (क) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी ने विजय कुमार यादव को दोषसिद्ध आचरण और गंभीर नैतिक कदाचार के आधार पर तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत कर दिया है।

भविष्य में सरकारी नौकरी पर भी असर

जारी आदेश के मुताबिक, इस बर्खास्तगी के कारण भविष्य में शासन के अधीन नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए सामान्यतः अपात्रता लागू होगी। हालांकि, यदि भविष्य में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आपराधिक मामले में उन्हें पूर्णतः दोषमुक्त किया जाता है, तो वे सेवा में पुनर्बहाली के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

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