ढाबा और किराना दुकान में बिक रही थी शराब, पुलिस ने कसा शिकंजा

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन आघात” के तहत घरघोड़ा पुलिस और खरसिया थानाक्षेत्र में थाना साइबर और थाना खरसिया की संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। तीन स्थानों पर की गई रेड कार्रवाई में पुलिस ने करीब 34 लीटर अवैध शराब जब्त कर तीन आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

पेट्रोलिंग के दौरान थाना खरसिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एनएच-49 स्थित बोतल्दा के प्रिंसी ढाबा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री के लिए रखी गई है। सूचना पर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ घेराबंदी कर ढाबे में दबिश दी। मौके पर संजय पटैल (29 वर्ष), निवासी चंदनडोंगरी, बोतल्दा मिला। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने ढाबे के केबिन से तीन जरिकेन में भरी कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत लगभग ₹3,000) प्रस्तुत की, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया।

इसी क्रम में पुलिस ने ग्राम छोटे देवगांव स्थित अनुराग किराना एंड कोल्ड्रिंक्स स्टोर में मुखबिर सूचना पर दबिश दी। दुकान संचालिका ममता अग्रवाल (36 वर्ष) ने पूछताछ में अवैध शराब बिक्री करना स्वीकार किया। दुकान से 45 पाव अंग्रेजी गोवा स्पेशल व्हिस्की एवं 5 पाव देशी प्लेन शराब, कुल 50 पाव (लगभग 9 लीटर) शराब, जिसकी कीमत लगभग ₹5,800 है, बरामद कर जब्त की गई। आरोपिया के विरुद्ध भी धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

उधर थाना घरघोड़ा पुलिस ने मुखबिर सूचना पर हरि पेट्रोल पंप, बायपास रोड के पास शराब रेड कार्रवाई की। पुलिस ने नंदकिशोर यादव उर्फ नंदू (31 वर्ष), निवासी बैहामुड़ा को बिक्री के लिए रखी 10 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब (कीमत लगभग ₹2,000) के साथ रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के कब्जे से शराब जब्त कर अपराध क्रमांक 219/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

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