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स्कूल की महिला कर्मचारी और 2 लड़कियों के साथ रेप, बस ड्राईवर समेत 3 गिरफ्तार

रायगढ़। महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई के लिए रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत महिला थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तीनों मामलों में आरोपियों को घटना की शिकायत मिलने के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन एवं डीएसपी उन्नति ठाकुर के पर्यवेक्षण में महिला थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की।

प्यार का झांसा देकर नाबालिग को किया ब्लैकमेल

पहले मामले में जूटमिल क्षेत्र की 17 वर्षीय बालिका ने 30 सितंबर 2026 को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, बालिका की पहचान आरोपी मुकेश चौहान (19), निवासी कोड़ातराई, रायगढ़ से स्कूल आने-जाने के दौरान हुई थी।

आरोप है कि आरोपी ने शादी और पसंद करने की बात कहकर बालिका को अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह लगातार उसे धमकाता रहा। बालिका द्वारा आरोपी से दूरी बनाने पर वह दोनों के फोटो परिवार वालों को भेजने और उसकी पढ़ाई छुड़वा देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।

परिजनों को जानकारी देने के बाद भी आरोपी ने कथित तौर पर बालिका को बदनाम करने और उसकी शादी नहीं होने देने की धमकी दी। शिकायत पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 86/2026 के तहत धारा 64(1), 351(3) बीएनएस तथा 4, 6 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी मुकेश चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप, विरोध पर मारपीट

दूसरे मामले में कोतरारोड़ क्षेत्र की 36 वर्षीय महिला ने 2 अक्टूबर को स्कूल बस चालक राम प्रसाद कंडरा (34), निवासी मुकडेगा, थाना लैलूंगा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला के अनुसार वर्ष 2023 में स्कूल में काम करने के दौरान उसकी पहचान राम प्रसाद से हुई थी। आरोपी ने शादी करने का भरोसा दिलाकर उससे नजदीकी बढ़ाई। वर्ष 2025 में कथित तौर पर उसे किराये के मकान में रखकर शादी का प्रलोभन देते हुए शारीरिक संबंध बनाए।

महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी कथित तौर पर अलग-अलग बहाने बनाने लगा। बाद में दूसरी महिला से संबंध होने की जानकारी मिलने पर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। शिकायत पर अपराध क्रमांक 87/2026 के तहत धारा 69, 351(3) बीएनएस में मामला दर्ज कर आरोपी राम प्रसाद कंडरा को गिरफ्तार किया गया।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नाबालिग को धमकाने का आरोप

तीसरे मामले में खरसिया थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय बालिका ने 2 अक्टूबर 2026 को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में बालिका की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से मनोज निषाद (23), निवासी बाम्हनपाली, थाना खरसिया से हुई थी।

आरोप है कि 7 अप्रैल 2025 को आरोपी ने बालिका को रायगढ़ मेला देखने के बहाने बुलाया और कोतरारोड़ चौक के पास मुलाकात के बाद उसे एक होटल में ले गया। वहां शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी द्वारा उसे अपने घर ले जाकर भी शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है।

पीड़िता के अनुसार आरोपी बार-बार फोन कर मिलने के लिए दबाव बनाता था और मना करने पर दोनों के संबंधों की जानकारी परिवार को देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। बाद में बालिका ने अपनी दीदी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

महिला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 88/2026 के तहत धारा 65(1) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी मनोज निषाद को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका

रायगढ़ पुलिस के अनुसार, तीनों मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई।

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