रायपुर में ओवरलोड रेत परिवहन : कोर्ट ने हाइवा चालक और मालिक पर 1.44 लाख का जुर्माना लगाया

रायपुर। राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित समय के दौरान क्षमता से अधिक रेत का परिवहन करने वाले हाइवा वाहन के चालक और मालिक पर न्यायालय ने कुल ₹1 लाख 44 हजार का अर्थदंड लगाया है। यातायात पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय, रायपुर में हुई, जहां चालक और वाहन मालिक पर अलग-अलग ₹72 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

चेकिंग के दौरान पकड़ा गया ओवरलोड हाइवा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायपुर यातायात पुलिस के यातायात थाना पचपेड़ी नाका द्वारा चेकिंग के दौरान हाइवा क्रमांक CG24 V 9487 को महात्मा गांधी नगर, अमलीडीह स्थित न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र में जांच के लिए रोका गया था। जांच में वाहन प्रतिबंधित समय के दौरान रेत का परिवहन करते हुए पाया गया। साथ ही वाहन में निर्धारित क्षमता से 15 टन 860 किलोग्राम अधिक रेत लदी हुई थी।

मामले में वाहन चालक हेम कुमार, निवासी बेन्द्री, अभनपुर और वाहन स्वामी केवल सिंह साहू, निवासी दल्ली राजहरा, जिला बालोद के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 115/194, 113/194(1) एवं 199 के तहत प्रकरण तैयार किया गया।

चालक और मालिक पर ₹72-₹72 हजार का जुर्माना

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, रायपुर ने वाहन चालक और वाहन स्वामी पर पृथक-पृथक ₹72 हजार का समन शुल्क (अर्थदंड) अधिरोपित किया। दोनों पक्षों ने न्यायालय में कुल ₹1 लाख 44 हजार की राशि जमा कर उसकी रसीद प्राप्त की।

यातायात नियमों का पालन करने की अपील

यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र और निर्धारित प्रतिबंधित समय में भारी वाहनों का परिचालन न करें। साथ ही वाहन की निर्धारित क्षमता का पालन करें और यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बचें।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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