रायपुर शहर में आसानी से नहीं मिलेगा होटल में कमरा, होटल-बार संचालकों को मिली पुलिस की सख्त चेतावनी

रायपुर। शहर में होटल और बार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने संचालकों के साथ बैठक की। डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल ने सिविल लाइन और तेलीबांधा क्षेत्र के होटल एवं बार संचालकों को सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए।

18 सितंबर को सी-4 सिविल लाइन में आयोजित बैठक में एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला, एसीपी सिविल लाइन, डीएसपी रमाकांत साहू और संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।

होटल में कमरा देने से पहले ID जरूरी

पुलिस ने होटल संचालकों को निर्देश दिया कि किसी भी गेस्ट को कमरा देने से पहले उसका वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड किया जाए। इन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा। किसी विदेशी नागरिक के होटल में ठहरने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित थाने को जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए।

बार की टाइमिंग और नाबालिगों को लेकर सख्ती

पुलिस ने कहा कि बार और रेस्टोरेंट को निर्धारित समय के बाद संचालित नहीं किया जाए। बिना वैध बार लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों में शराब परोसने या सेवन की अनुमति नहीं होगी। हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर पूरी तरह रोक रखने तथा बार में नाबालिगों के प्रवेश पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए।

CCTV और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर

होटल, बार और स्टोरेज एरिया में CCTV कैमरे चालू हालत में रखने और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा देह व्यापार जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने और प्रतिष्ठान में होने वाली गतिविधियों पर संचालकों को निगरानी रखने को कहा गया।

पार्किंग और कार्यक्रमों को लेकर भी निर्देश

पुलिस ने कहा कि होटल या बार के सामने सार्वजनिक रास्ते पर वाहन खड़े न हों और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की जाए। ऐसे गाने, म्यूजिक या आयोजन से बचने को कहा गया जिससे विवाद या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की स्थिति बने।

किसी विशेष आयोजन में सेलिब्रिटी या किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने से पहले पुलिस को आवश्यक सूचना देने और निर्धारित अनुमति प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश भी दिए गए।

विवाद होने पर तुरंत पुलिस को दें सूचना

डीसीपी ने निर्देश दिया कि होटल या बार में किसी तरह का विवाद, लड़ाई-झगड़ा या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत डायल 112 और संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी जाए। साथ ही फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करने, अग्निशमन उपकरणों को चालू और उपयोग योग्य रखने तथा महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया।

पुलिस ने होटल और बार संचालकों से नियमों का पालन करने और पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने की अपील की है। क्षेत्र में अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की नियमित चेकिंग और निगरानी जारी रहेगी।

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