धमतरी। जिले में अपराध और बदमाशी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक आदतन बदमाश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर (40) को एक साल के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
महेश निर्मलकर धमतरी के विंध्यवासिनी वार्ड का रहने वाला है। जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार, उसे 7 सितंबर 2026 से एक साल तक धमतरी समेत रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा। सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना वह इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पुलिस के अनुसार, महेश के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट और आबकारी अधिनियम समेत कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2026 में अब तक 2 बदमाश जिला बदर
धमतरी पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक जिला बदर के लिए 5 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें 2 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं, वर्ष 2025 में 11 बदमाशों को जिला बदर किया गया था। पुलिस अन्य सक्रिय गुंडों और आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड की भी लगातार जांच कर रही है।