स्टेडियम में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी, जशपुर पुलिस ने 10,300 रुपये का चालान वसूला

जशपुर। रणजीता स्टेडियम में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी करने वाले 18 साल युवक के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने चालक अरमान मनिहार, निवासी विष्णु बगान, जशपुर पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 10,300 रुपये का समन शुल्क लगाया है। साथ ही उसे भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने की समझाइश दी गई।

पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर को रणजीता स्टेडियम में चालक स्कॉर्पियो से खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहा था। सार्वजनिक स्थान पर इस तरह वाहन चलाने से चालक के साथ-साथ आसपास मौजूद लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की।

पुलिस ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 रुपये, वाहन का बीमा नहीं होने पर 4,000 रुपये, वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होने पर 1,000 रुपये और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 300 रुपये का समन शुल्क लगाया। इस तरह 10,300 रुपये की कार्रवाई की गई।

यातायात नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में जशपुर पुलिस जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ओवरस्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने, ओवरलोडिंग तथा बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने जैसे मामलों में भी कार्रवाई कर रही है।

पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में 20 अक्टूबर तक यातायात नियमों के उल्लंघन के 15,100 मामलों में कार्रवाई की गई है। इस दौरान कुल 68 लाख 32 हजार 500 रुपये का समन शुल्क लगाए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, जारी विज्ञप्ति में दिए गए मदवार आंकड़ों का कुल योग घोषित राशि से मेल नहीं खाता है।

पुलिस ने की नियमों का पालन करने की अपील

जशपुर पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्टंटबाजी न करें और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें।

पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का उद्देश्य केवल चालानी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की जान सुरक्षित रखना है। नियमों का पालन कर वाहन चालक खुद के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

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