रायपुर। पुलिस कमिश्नर ने लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बताई जा रही मोनिका सचदेव के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला को रायपुर सहित 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से 2 माह के लिए निष्कासित किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपीया मोनिका सचदेव, पति जियाउल, उम्र 35 वर्ष, निवासी रावतपुरा कॉलोनी, टिकरापारा, थाना टिकरापारा की सक्रिय गुंडा बदमाश एवं गैंग हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ वर्ष 2005 से अब तक कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए गए हैं। इनमें मारपीट, अवैध वसूली, लूट, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण की जांच की गई। पुलिस के अनुसार, उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई।
6 जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश
पुलिस कमिश्नर द्वारा 30 सितंबर को आदेश जारी कर मोनिका सचदेव को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से 2 माह के लिए निष्कासित किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की गतिविधियों को लेकर रावतपुरा कॉलोनी क्षेत्र में भय का माहौल होने की जानकारी सामने आई थी और लोग उसके खिलाफ शिकायत करने से डरते थे। इसी आधार पर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।