धमतरी। 3 साल की बेटी की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 19 मई 2025 को आमदी गांव में 3 वर्षीय मासूम की हत्या की घटना सामने आई थी। घटना के संबंध में दुगली कौहाबाहरा में अपराध क्रमांक 19/2025, धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के कथन, उपलब्ध भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का विधिवत संकलन किया गया।
विवेचना में आरोपी संजय कुमार मरकाम की संलिप्तता पाए जाने पर उसे 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का टंगिया (कुल्हाड़ी) एवं खून लगे कपड़े भी बरामद कर विधिवत जब्त किए गए। विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा 21 जुलाई 2025 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 04 सितंबर 2025 को आरोप विरचित किए गए, जिसके पश्चात अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए गए।
प्रकरण की प्रभावी विवेचना, महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन एवं अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश नमिता मिंज भास्कर के न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2026 को आरोपी संजय कुमार मरकाम को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। इस प्रकरण की विवेचना थाना दुगली के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नाग द्वारा की गई थी। उनके द्वारा केस में साक्ष्यों का व्यवस्थित एवं प्रभावी संकलन करते हुए विवेचना को विधिसम्मत रूप से पूर्ण कर समय पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।