दहेज में कार नहीं मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप, पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज

दुर्ग। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में करीब एक महीने पहले नवविवाहिता की फांसी लगाकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग जांच के बाद उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पति पर दहेज में कार नहीं मिलने को लेकर पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, 15 अगस्त 2026 को ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने पर उतई पुलिस ने मर्ग क्रमांक 75/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान मृतिका के परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयान लिए गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की गई। जांच में सामने आया कि मृतिका का विवाह करीब एक वर्ष पहले विपुल यादव (25), निवासी फेस-01 वेदांत नगर, उमरपोटी से हुआ था। 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह ससुराल आई थी।

पुलिस के मुताबिक, मर्ग जांच में आरोप सामने आया कि दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पति पत्नी से विवाद करता था और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना से एक दिन पहले भी इसी मुद्दे को लेकर विवाद होने और आरोपी के घर से चले जाने की बात जांच में सामने आई।

मर्ग जांच से मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026, धारा 80(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि दहेज की मांग, पारिवारिक प्रताड़ना या महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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