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राह चलती महिला से छेड़खानी और हत्या की धमकी, दो मनचले गिरफ्तार

रायगढ़। राह चलती महिला से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में चक्रधरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया है।

यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत की गई।पुलिस के अनुसार, 22 वर्षीय पीड़िता ने 12 अगस्त 2026 को अपने पति के साथ थाना चक्रधरनगर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 2 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे वह अपने पति को भोजन देने जा रही थी और उसके साथ बच्चे भी थे। इसी दौरान ग्राम एकताल निवासी उमेश और अभिषेक पीछे से आए और उसके साथ छेड़खानी की।

विरोध करने पर दोनों ने किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी।इसी दौरान पीड़िता का एक परिचित मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा, जिसे देखकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति और गांव के प्रमुख लोगों को दी। उनकी सलाह के बाद उसने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पीड़िता की शिकायत पर चक्रधरनगर थाने में अपराध क्रमांक 304/2026 के तहत धारा 74 एवं 351(3) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया और प्रशिक्षु उप निरीक्षक मनीषा ध्रुवे को पीड़िता से पूछताछ कर एफआईआर दर्ज करने तथा आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों के घर पर दबिश दी, जहां वे मौजूद मिले।

दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।पुलिस ने आरोपी उमेश प्रधान (26 वर्ष), पिता विद्याधर प्रधान, निवासी ग्राम एकताल स्कूलपारा, थाना चक्रधरनगर तथा अभिषेक गोधिया (24 वर्ष), पिता हेमलाल गोधिया, निवासी ग्राम एकताल बस्ती मंडलापारा, थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर दोनों को जेल भेज दिया गया।

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