रायपुर कोर्ट ने 4 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई 

रायपुर। कोर्ट ने 4 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।  03.12.2023 को रिंग रोड नंबर-02, गोंदवारा गेट स्थित साहू होटल के पास मामूली विवाद के दौरान आरोपियों सोनू साहू, प्रवीण गिरी उर्फ राज, अर्जुन नंदा, सिद्धार्थ उर्फ सि़द्धू गिरी गोस्वामी ने एक राय होकर अजय कुमार कुर्रे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। उपचार के दौरान घायल अजय कुमार कुर्रे की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 969/2023 धारा 294, 302, 34 भादवि, 25(1)(क), 27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 3(2)(अ) एसटी/एससी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

खमतराई पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर वैज्ञानिक एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर माननीय न्यायालय बलराम प्रसाद वर्मा सत्र/विशेष न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के प्रकरण क्रमांक 10/2024 में निर्णय दिनांक 06.08.2026 को सभी चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारों में सोनू साहू, प्रवीण गिरी, अर्जुन नंदा और सिद्धार्थ उर्फ सि़द्धू गिरी गोस्वामी शामिल है।

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