रायपुर। मुजगहन थाना क्षेत्र में महिला की हत्या और एक अन्य महिला से मारपीट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी कुंवारा देवेन्द्र कुमार साहू उर्फ राकेश उर्फ मंछला (29 वर्ष) निवासी सेजबहार आम्हापारा को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, 21 जुलाई 2026 को न्यू स्वागत विहार के पास एक खाली प्लॉट में भरे पानी में महिला का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान पाए गए तथा मौत पानी में डूबने से श्वास अवरुद्ध होने के कारण होना बताया गया। मामले में थाना मुजगहन में हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।इसी दौरान 5 अगस्त 2026 को सेजबहार क्षेत्र में एक महिला के साथ अज्ञात युवक द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत भी पुलिस को मिली।
दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 8 से अधिक पुलिस टीमों का गठन किया गया।जांच टीमों ने घटनास्थलों और आसपास के संभावित मार्गों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों, पूर्व में इसी तरह के अपराधों में संलिप्त आरोपियों और हाल ही में जेल से रिहा हुए व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने सेजबहार निवासी देवेन्द्र कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की।पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने महिला की हत्या सहित दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि आरोपी अकेली महिलाओं को देखकर उनका साइकिल से पीछा करता था। हत्या के मामले में आरोपी ने महिला का पीछा करने के बाद उसके साथ झूमाझटकी की और उसे पानी में गिरा दिया।
पुलिस के अनुसार, इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी तथा उसका मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया।दूसरे मामले में भी आरोपी ने एक महिला को अकेला देखकर उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन महिला के शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया था।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतिका का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त साइकिल और घटना के दौरान पहने गए कपड़े बरामद किए हैं।
आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्डपुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी महिला संबंधी मामले दर्ज रहे हैं। मुजगहन थाने के वर्ष 2017 के एक प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा टिकरापारा थाने में भी वर्ष 2025 में मामला दर्ज हुआ था।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दोनों मामलों में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।