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रायपुर में 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, होटलों में भी नहीं बिकेगा नॉनवेज

रायपुर। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर रविवार को नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत शहर के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रखी जाएंगी।

नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध का पालन केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटलों में भी मांस-मटन का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। यदि 8 नवंबर को किसी होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन बेचते हुए पाया गया तो संबंधित स्थल पर मांस-मटन की तत्काल जब्ती की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी अधिकारी अपने-अपने जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का सतत निरीक्षण और पर्यवेक्षण करेंगे, ताकि शासन के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महावीर निर्वाण दिवस पर पूरे रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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