रायपुर कोर्ट ने अंतरराज्यीय तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई

रायपुर। टिकरापारा पुलिस की मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते 18 किलो गांजा तस्करी के मामले में अंतरराज्यीय आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला 18 जून 2024 का है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टिकरापारा पुलिस ने घेराबंदी कर गांजा तस्करी करते हुए राज नामदेव (21 वर्ष), निवासी विदिशा मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 18 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख 60 हजार रुपये बताई गई थी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ टिकरापारा थाने में अपराध क्रमांक 480/2024 के तहत धारा 20(बी) NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट किरण थवाईत ने 11 सितंबर 2026 को आरोपी राज नामदेव को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 18 किलो गांजा तस्करी के इस मामले में सुनाई गई सजा को पुलिस की कार्रवाई और मजबूत न्यायालयीन पैरवी की अहम सफलता माना जा रहा है।

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