महासमुंद। बसना थाना क्षेत्र के भंवरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम बड़े साजापाली में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। जांच के दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की आशंका सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पूछताछ और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मृतक की पहचान परदेशी यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 10 सितंबर को भंवरपुर चौकी में अस्पताल से मेमो मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची थी। बताया गया कि दो युवक मोटरसाइकिल से परदेशी यादव को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शव की जांच के दौरान शरीर पर चोट के कई निशान मिले। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें चिकित्सक ने मृत्यु को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया और फोरेंसिक टीम की मदद से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए।
जांच में पुलिस को पता चला कि घटना से कुछ समय पहले मनोहर कोसरिया, भानूप्रताप लहरे और परदेशी यादव एक साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान परदेशी यादव द्वारा मनोहर कोसरिया की पत्नी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ।
पुलिस के अनुसार विवाद बढ़ने पर मनोहर ने परदेशी के साथ हाथ-मुक्के और लात से मारपीट की। गंभीर चोट लगने के बाद परदेशी जमीन पर गिर गया। इसके बाद भी मारपीट जारी रहने से उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। आरोप है कि इसके बाद मनोहर कोसरिया और भानूप्रताप लहरे उसे मोटरसाइकिल से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने दोनों संदिग्धों से पूछताछ की तो उन्होंने परदेशी यादव के साथ मारपीट करने की बात स्वीकार की। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि घटना के समय आरोपियों के कपड़ों पर खून लग गया था। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने कथित तौर पर खून लगे कपड़ों को भंवरपुर स्थित शासकीय अस्पताल के सामने एक गड्ढे में छिपा दिया था।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में खून लगे कपड़े और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त कर ली। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपियों के कथित इकबाल के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 492/2026 के तहत धारा 103(1), 3(5) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी:
- भानूप्रताप लहरे, उम्र 37 वर्ष, निवासी कुदरीपारा, बांकी मोंगरा, जिला कोरबा।
- मनोहर कोसरिया, उम्र 37 वर्ष, निवासी बड़े साजापाली, चौकी भंवरपुर, थाना बसना, जिला महासमुंद।