दुर्ग। संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो लोगों से 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुरानी भिलाई पुलिस ने करीब आठ साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, डाक बंगला पुरैना निवासी डी. सत्य साईं (36 वर्ष) ने 17 नवंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शमीम खान ने संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग में चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था। आरोपी ने प्रार्थी और उसके परिचित सी.एच. बैकुंठ राव से नौकरी के नाम पर कुल ₹5 लाख लिए, लेकिन न तो नौकरी लगवाई और न ही रकम वापस की।
शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जुटाए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यूनियन बैंक का बैंक स्टेटमेंट, लेनदेन से संबंधित वीडियो और लोन से जुड़े दस्तावेज पुलिस ने जब्त कर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किए।
विवेचना में आरोपी की भूमिका सामने आने के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने उसकी तलाश तेज की। पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसके द्वारा रकम लेना स्वीकार किए जाने की बात सामने आई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शमीम खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का तरीका नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से रकम लेना और नौकरी नहीं लगने के बाद पैसे वापस नहीं करना था। मामले में आगे की विवेचना जारी है।