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बीजापुर के शिक्षक के खिलाफ CM साय के निर्देश पर हुई कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट लगा

बीजापुर। भोपालपटनम थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को पीड़िता की मां ने भोपालपटनम थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी एकलव्य विद्यालय में पढ़ती है। आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक देवेंद्र दय्या ने 7 अक्टूबर 2025 को गलत नीयत से छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्पर्श कर छेड़छाड़ की।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी शिक्षक द्वारा अलग-अलग अवसरों पर भी छात्रा के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। छात्रा ने इन हरकतों का विरोध किया।

शिकायत प्राप्त होने के बाद भोपालपटनम पुलिस ने शिक्षक देवेंद्र दय्या के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और विवेचना जारी है।

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