Headlines

CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, सारे दस्तावेज चेक होने के बाद ही फैसला

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने मामले में केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों से जवाब मांगा है।

यह मामला पटना निवासी राकेश कुमार सिंह की याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग में कुछ फैसले, दिशा-निर्देश और सॉफ्टवेयर में बदलाव CEC ज्ञानेश कुमार द्वारा अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना किए गए। याचिका में इन कथित फैसलों की वैधता पर सवाल उठाते हुए CEC के निलंबन की मांग की गई थी।

‘देखना चाहते हैं फैसले किस तरह लिए गए’

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाला बागची और वी. मोहना शामिल हैं, ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत रिकॉर्ड देखना चाहती है कि संबंधित फैसले केवल CEC द्वारा लिए गए थे या निर्वाचन आयोग ने उन्हें सर्वसम्मति अथवा बहुमत से मंजूरी दी थी।पीठ ने विशेष रूप से फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर रिकॉर्ड पेश करने को कहा। अदालत ने संकेत दिया कि यदि कोई निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत लिया गया पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा सकती है।

केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि वह केवल किसी अखबार की रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती और पहले संबंधित रिकॉर्ड तथा निर्वाचन आयोग का पक्ष देखना जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि आरोप केवल मीडिया रिपोर्ट पर आधारित नहीं हैं, बल्कि निर्वाचन आयोग की अपनी प्रेस रिलीज भी इस मामले से जुड़ी है और आयोग ने संबंधित रिपोर्ट का खंडन नहीं किया है।

चुनाव आयोग से एक सप्ताह में जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निर्वाचन आयोग और केंद्र समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत के समक्ष अब यह महत्वपूर्ण सवाल है कि विवादित फैसले निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए थे या नहीं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *