बिना अनुमति अवकाश पर रोक, जिला प्रशासन का आदेश जारी

धमतरी। राज्य शासन द्वारा संचालित सुशासन तिहार एवं आगामी जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपादित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार आगामी तीन माह की अवधि तक कोई भी शासकीय सेवक बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा  द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश स्वीकृत किए जाने से पूर्व संबंधित अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। बिना पूर्व स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित रहना स्वैच्छिक अनुपस्थिति माना जाएगा, जिसे सेवा नियमों के अंतर्गत “ब्रेक इन सर्विस” (सेवा में व्यवधान) के रूप में भी दर्ज किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी शासकीय सेवकों को यथासंभव दूरभाष अथवा डिजिटल माध्यम से पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, कार्यालय में पुनः उपस्थित होने पर तत्काल इसकी पुष्टि करना भी आवश्यक होगा।जिला प्रशासन ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुशासन तिहार एवं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता हेतु सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और निरंतर उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है।

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