रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट द्वारा असामाजिक एवं आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाश हेमंत साहू को जिला बदर किया गया है।पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के अनुसार, फुलवारी चौक रावांभाठा निवासी हेमंत साहू (25 वर्ष), जो थाना खमतराई क्षेत्र का आदतन अपराधी है, के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस उपायुक्त उत्तर क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की गई, जिसमें सामने आया कि आरोपी वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हेमंत साहू के विरुद्ध थाना खमतराई में नकबजनी, चोरी, मारपीट, आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं।
इसके अलावा आरोपी के विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।उपलब्ध साक्ष्यों, आपराधिक रिकॉर्ड और पुलिस प्रतिवेदन के परीक्षण के बाद पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपी हेमंत साहू को दो माह की अवधि के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम रहे और आम नागरिक सुरक्षित वातावरण में जीवन यालपन कर सकें।