केस डायरी बनाने में लीपापोती, थाना प्रभारी और जांच अधिकारी पर बिलासपुर रेंज आईजी ने लगाया जुर्माना

NDPS मामले में लापरवाही पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, थाना प्रभारी और विवेचक पर 500-500 रुपये अर्थदंड

बिलासपुर। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी और विवेचक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने दोनों पुलिसकर्मियों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

जारी आदेश के अनुसार, थाना डोंगरीपाली के अपराध क्रमांक 18/2026, धारा 20-बी, 29 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण की केस डायरी की समीक्षा के बाद रेंज कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक 09/2026 के निर्धारित प्रारूप के अनुसार कथन लेखबद्ध नहीं करने के संबंध में थाना प्रभारी/विवेचक से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

इसके लिए 18 जुलाई 2026 तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन निर्धारित समय तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ।आदेश में कहा गया है कि विवेचक/थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन नहीं करना अवज्ञा, गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर दोनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई।आदेश के मुताबिक सजनी भगवती कुर्रे, थाना प्रभारी डोंगरीपाली पर परिपत्र के प्रारूप के अनुसार कथन लेखबद्ध नहीं करने, परिपत्र का पालन नहीं करने तथा विवेचक की त्रुटि पर ध्यान नहीं देने के लिए 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

वहीं सजनी छोटेलाल सिदार, विवेचक थाना डोंगरीपाली पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार कथन लेखबद्ध नहीं करने और परिपत्र का पालन नहीं करने के कारण 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है।आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सारंगढ़ के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा भी परिपत्र क्रमांक 09/2026 के थाना स्तर पर पालन के संबंध में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जिससे गंभीर पर्यवेक्षकीय त्रुटि परिलक्षित होती है।

बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने इस संबंध में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सारंगढ़ के प्रति “अप्रसन्नता” व्यक्त की है।पुलिस महानिरीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को दंड आदेश का पालन सुनिश्चित करने तथा इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

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