बिलासपुर। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों के साथ साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर जब्त किए हैं। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार गणेश विसर्जन के दौरान डीजे में निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में साउंड बजाया जा रहा था, जिससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण और आम लोगों को परेशानी हो रही थी। वहीं कोतवाली चौक में एक डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बनी, जिससे संभावित दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित जब्त किया। मामले में आशीष तिवारी (26) निवासी दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल (27) निवासी रायगढ़ के विरुद्ध 24 सितंबर 2026 को धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों और आयोजकों को पहले ही बैठक के माध्यम से डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों और अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गणेश विसर्जन के दौरान यदि डीजे का उपयोग कोलाहल अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं किया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।