प्यार और शादी का झांसा दे नाबालिक बालिका को भगा ले गया था आरोपी, मुंबई से ढूंढ लाई जशपुर पुलिस, आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

जशपुर। जिले में नाबालिग बालिका को प्यार और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने तथा दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुंबई के नाला सोपारा से नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 20 सितंबर को पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 18 सितंबर की सुबह घर से लापता मिली। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान उन्हें संदेह हुआ कि अजय पुरी नाम का युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

शिकायत के आधार पर पत्थलगांव पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। नाबालिग की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना, तकनीकी टीम की मदद और परिजनों के सहयोग से पता चला कि आरोपी नाबालिग के साथ मुंबई के नाला सोपारा में रह रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं जशपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम मुंबई रवाना की गई। टीम ने लगातार पतासाजी करते हुए नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए पीड़िता के बयान में बताया गया कि उसका परिचय आरोपी अजय पुरी से वर्ष 2024 में हुआ था। आरोप है कि युवक ने शादी का आश्वासन देकर उससे संपर्क बनाए रखा और अलग-अलग अवसरों पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर 2026 को आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने मुंबई ले गया था, जहां दोनों रह रहे थे। पीड़िता के बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म, अपहरण और अन्य संबंधित धाराएं जोड़ीं।

पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने नाबालिग का महिला चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण कराया। आरोपी का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय पुरी (24 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पत्थलगांव थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(2)(एम), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने नाबालिग बालिका को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

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